नई दिल्ली. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने सोमवार को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद देशमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए और उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की.
क्या है अनिल देशमुख पर आरोप?
परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा. देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है. इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया और सीबीआई जांच के आदेश दिए. हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना होगा. अदालत ने सोमवार को कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि अदालत के सामने आया यह अभूतपूर्व मामला है, देशमुख गृह मंत्री हैं जो पुलिस का नेतृत्व करते हैं, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र: गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया, हाईकोर्ट ने दिया आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश
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