फाइनेंस बिल 2019 के जरिए अमल में आया TDS का एक नियम

फाइनेंस बिल 2019 के जरिए अमल में आया TDS का एक नियम

प्रेषित समय :08:10:48 AM / Fri, Apr 9th, 2021

नई दिल्ली। फाइनेंस बिल 2019 के जरिए देश में TDS का एक नियम अमल में आया। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक ही बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स को मिलाकर एक वित्त वर्ष के अंदर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश विद्ड्रॉअल करता है तो उसे 2 फीसदी की दर से टीडीएस देना होगा। हालांकि 1 करोड़ रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए है।

जिन लोगों ने पिछले लगातार 3 सालों से आईटीआर फाइल नहीं किया है, उनके लिए बजट 2020 में थ्रेसहोल्ड लिमिट को घटाकर 20 लाख रुपये पर ला दिया गया। यानी नॉन आईटीआर फाइलर्स अगर किसी बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स को मिलाकर 1 वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की कैश निकासी करते हैं तो उन्हें 2 फीसदी टीडीएस देना होगा।

जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, उनकी बात करें तो अगर किसी के एक से ज्यादा बैंक/पोस्ट ऑफिस/को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट हैं तो वह हर बैंक/पोस्ट ऑफिस/को-ऑपरेटिव बैंक से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन बिना 2 फीसदी TDS के कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के तीन अलग-अलग बैंकों में तीन अकाउंट हैं तो वह हर बैंक से 1-1 करोड़ रुपये यानी एक वित्त वर्ष में कुल 3 करोड़ रुपये तक का कैश बिना टैक्स कटौती निकाल सकता है।

कैश के अलावा अन्य कोई पेमेंट मोड नहीं आता दायरे में

एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विद्ड्रॉल पर 2 फीसदी TDS का प्रावधान सेक्शन 194N के तहत किया गया है। स्पष्ट कर दें कि 1 करोड़ रुपये सालाना की लिमिट के ऊपर TDS केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस पर कटेगा, जहां कैश निकाला जाएगा। अगर किसी ने बैंक से चेक या ड्राफ्ट या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट लिया है तो TDS नहीं कटेगा क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हुआ।

1 करोड़ मिलाकर पूरे अमाउंट पर नहीं कटता टैक्स

यह भी जान लें कि लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स 1 करोड़ रुपये मिलाकर पूरे अमाउंट पर नहीं कटता। अगर कोई अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की सालाना लिमिट के ऊपर कैश में ट्रांजेक्शन करता है तो TDS केवल 1 करोड़ रुपये से ऊपर वाले अमाउंट पर लगेगा, न कि 1 करोड़ रुपये मिलाकर पूरे अमाउंट पर।

इन पर लागू नहीं होती 1 करोड़ वाली लिमिट

सेक्शन 194N के तहत कुछ कैटेगरी को 1 करोड़ रुपये की सालाना लिमिट क्रॉस होने के बाद भी अकाउंट से कैश विदड्रॉ करने पर 2 फीसदी TDS से छूट है। इन कैटेगरी में सरकारी संस्था, बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव सोसायटी के बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, किसी बैंक के व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर और सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए व्यक्ति आते हैं।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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