पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनावों के चलते कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लघंन व संक्रमण बढऩे को लेकर सख्त रवैया अपनाया है, हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र, राज्य सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 26 अप्रेल तक जबाव मांगा है.
याचिकाकर्ता अधिवक्ता पीसी पालीवाल व उमेश त्रिवेदी की ओर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एमपी के दमोह उपचुनाव व अन्य राज्यों में चल रहे चुनावों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लघंन व संक्रमण फैलने का आरोप लगाया गया. दायर याचिका में कहा गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण विकराल रुप धारण कर चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, अस्पतालों में बिस्तर, आक्सीजन व दवाओं की कमी है, एंटीवायरस दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगाकर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है.
लेकिन इसी दौरान उपचुनाव व विधानसभा चुनाव कराए जा रहे है, जिसमें कोविड गाइड लाइन को ताक पर रख दिया गया, हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड गाइड लाइन का पालन न होने पर केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है, हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग व मध्यप्रदेश के निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है, सभी पक्षों से 26 अप्रेल तक जबाव मांगा गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर के जनप्रतिनिधियों को होना होगा एक, तभी सम्हल सकते है हालात..!
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