एमपी हाईकोर्ट का आदेश: दमोह उपचुनाव के परिणाम आने पर कोई जश्र या रैली नहीं निकाली जाएगी

एमपी हाईकोर्ट का आदेश: दमोह उपचुनाव के परिणाम आने पर कोई जश्र या रैली नहीं निकाली जाएगी

प्रेषित समय :17:10:16 PM / Wed, Apr 28th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के दमोह में हुए उपचुनाव के परिणामों को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने आदेश दिए है कि दमोह उपचुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्र व रैली पर रोक लगाते हुए कहा है कि मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. मध्यप्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते ही हर तरफ सार्वजनिक कार्यक्रम पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है.

                          एमपी हाईकोर्ट का मानना है कि दमोह उपचुनाव के बाद जीत की रैली होगी तो भीड़ एकत्र होगी जिससे कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ेगी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की रैली या जश्र पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है. वही मतगणना में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग करने के भी आदेश दिए है. वहीं हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल, असम सहित पांच राज्यों में हो रहे चुनाव को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है, हालांकि हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव में राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग सहित दमोह कलेक्टर को विस्तृत दिशा निर्देश दिए है, हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को आदेश दिए है कि वो दो मई को उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन कराए, मतगणना स्थल पर भीड़ न जुटने दे, इसके अलावा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद राजनैतिक दलों व नेताओं को विजय जुलूस व रैली न निकालने दी जाए. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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