हिमाचल सरकार ने सस्ती की शराब, डिपार्टमेंटल स्टोर और पेट्रोल पंप से भी की जायेगी बिक्री

हिमाचल सरकार ने सस्ती की शराब, डिपार्टमेंटल स्टोर और पेट्रोल पंप से भी की जायेगी बिक्री

प्रेषित समय :10:04:31 AM / Tue, May 25th, 2021

शिमला. हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई.

नई नीति के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते होंगे. लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतर जिला और जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति दी गई. शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंस धारक को आपूर्ति करने की सुविधा दी गई है. पहले रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे. पहले यह कोटा 30 प्रतिशत था. इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की योजना है.

बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अजिज़्त करने का लक्ष्य रखा गया है. यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है. मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया गया है. नई आबकारी नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी. यह पहली बार है जब प्रदेश में आबकारी नीति 9 महीनों के लिए लागू रहेगी.

टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नये लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई और वाइन उत्पादन इकाइयों और वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस को स्वीकृति दी गई. इसी प्रकार कुछ नियमों और शर्तों के साथ पेट्रोलियम कंपनियों को विशेष आपूर्ति के उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए डी-2ई फार्म में नए लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री के लिए एल-10 बीबी फार्म में लाइसेंस को भी मंजूरी दी गई. होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है. सीएसडी कैंटीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई और सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैंटीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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