1 जून से अनलॉक होगा एमपी: किराना दुकानें खुलेगी, बंद रहे स्कूल, कालेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

1 जून से अनलॉक होगा एमपी: किराना दुकानें खुलेगी, बंद रहे स्कूल, कालेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू

प्रेषित समय :21:38:37 PM / Sat, May 29th, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर. भोपाल. एक जून से मध्यप्रदेश अनलॉक हो जाएगा, शिवराज सरकार ने अनलॉक की गाइड लाइन प्रदेश के सभी जिलों की आपदा प्रबंधन कमेटियों को भेज दी है, जिसके अनुसार किराना की दुकानें खुल जाएग, स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल बंद रहेगें. प्रत्येक शनिवार की रात दस बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इसके अलावा सरकार ने 5 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण व इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग अलग गाइड लाइन जारी की है. गौरतलब है कि इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कहीं ज्यादा है.

सूत्रों के अनुसार गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी होंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध पुन: लागू किए जाएंगे.

घर से बाहर न निकले संक्रमित-

सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक भी संक्रमित मरीज बाहर न घूमे, अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान करनी है, हर कोरोना संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर में ही रखना है, जरुरत पडऩे पर अस्पताल में इलाज कराना होगा, जहां भी संक्रमण हो, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं. हर पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए.

तीन जोन बनाए जाए-

उन्होने यह भी कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के अनुसार यलो, ग्रीन व रेड जोन बनाए जाए, उसी के आधार पर प्रतिबंध लागू रहे,  दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं. संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने ना दें.

ये गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी-

इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी. इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों व कर्मचारियों को परिचय पत्र होने पर आने-जाने की अनुमति रहेगी.

-पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सर्विस पूरी तरह चालू रहेंगी.

-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे.

-कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग की सर्विस को अनुमति रहेगी.

-केमिस्ट, किराना दुकानें, राशन दुकानें, फल,  सब्जी, डेयरी व दूध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार दुकानें पूरे दिन खुलेंगी.

-मोहल्लेद्व कॉलोनियों व गांव में सिंगल दुकानें पूरे समय खुल सकेंगी.

-मेंटेनेंस सर्विस देने वाले जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक,आईटी सर्विस प्रॉवाइडर्स के आने-जाने पर रोक नहीं होगी.

-कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी, कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी.

-बैंक,  बीमा कार्यालय व एटीएम खुले रहेंगे.

-सार्वजनिक परिवहन, प्राइवेट बस संचालन कोविड निर्देशों के अंतर्गत अनुमति के साथ चालू रहेगी.

-ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे.

पूरे प्रदेश में प्रतिबंध-

सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेले.

-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग सस्थान.

-सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट,  ऑडिटोरियम व सभा गृह.

-शर्तों के साथ रहेगी अनुमति

-धार्मिक पूजा स्थल एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे.

-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.

-विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी. इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों की सूची आयोजन से पहले देना अनिवार्य होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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