नई दिल्ली. ओडिशा में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स को जमानत तो मिल गई, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाया. वजह थी जमानत के लिए जरूरी भारी-भरकम मुचलका. लिहाजा उस शख्स को जमानत मिलने के बावजूद करीब छह सालों तक जेल में ही रहना पड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को राहत देते हुए 60 लाख रुपये जमा करने की शर्त को हटा दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा 16 जुलाई 2015 के आदेश में लगाई गई ऐसी शर्त के खिलाफ एसके मुमताज उर्फ सुमताज की तरफ से दायर याचिका को मान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदी के तौर पर याचिकाकर्ता छह सालों से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है. इस शख्स को 23 जून 2014 को गिरफ्तार किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि वो गरीब है. वो कंपनी में सिर्फ एक चौकीदार था.
आरोपी ने हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जमानत की शर्त से राहत देने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर 60 लाख रुपये जमा करने की लगाई गई शर्त को हटाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा है. आरोपी को इन सभी शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-ओडिशा-बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंचा 'यास' तूफान, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश
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