नई दिल्ली. अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है. केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी पर बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है. 15 जून से सभी ज्वैलर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिर्फ बीआईएस प्रमाणित गहने बेचें.
गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले डेढ़ साल से प्लान कर रही है और इस आदेश को आज से पूरे देश में लागू किया जा रहा है. वैसे यह आदेश पहले ही लागू हो सकता था, लेकिन देश में फैली महामारी के चलते इसको लागू नहीं किया जा सका. आइए आपको इस नियम के बारे में डिटेल में बताते हैं कि यह क्या नियम है और इसका आम जनता पर किस तरह से असर पड़ेगा.
गोल्ड हॉलमार्किंग क्या है?
आपको बता दें केंद्र सरकार ने कहा कि गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत देश के सभी सोना व्यापारी सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करें जो भी व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हो सकती है जेल
अगर कोई भी सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर बीआईएस एक्ट, 2016 के सेक्शन 29 के तहत एक साल तक की जेल या 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सोने एवं चांदी की कीमतों में आयी गिरावट, 259 रुपये सस्ता हुआ सोना
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