दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में छूट जारी रहेगी। हालांकि, महिलाओं को उम्रसीमा में 10 साल की बजाए सिर्फ आठ साल की ही छूट मिलेगी। यानी अब सामान्य श्रेणी की महिलाएं 40 साल की उम्र तक दिल्ली में शिक्षक बन सकेंगी।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सोमवार को यह आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के इस फैसले से सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 6700 से अधिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी द्वारा निकाली गई भर्ती में बड़े पैमाने पर महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा है कि ‘भले ही उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम उम्रसीमा में 10 साल की छूट देने के लिए 1980 में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है, लेकिन नियुक्ति नियम -1991 के तहत उम्रसीमा में महिलाओं को छूट जारी रहेगी।’
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिहार 1257 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी, 25 जून से होगा इंटरव्यू
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