नई दिल्ली. कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत मिल गई है. ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअल मोड में पूछताछ करना होगा.
दो दिन पहले लोनी पुलिस, गाजियाबाद ने ट्विटर इंडिया के MD को दूसरा नोटिस भेजा था. इस नोटिस में ट्विटर इंडिया के MD मनीष महेश्वरी को 24 जून सुबह साढ़े10 बजे पूछताछ के लिए व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश जारी किए गए थे. नोटिस में पुलिस ने ये आरोप लगाया गया था, ट्विटर छानबीन की कार्रवाई से और सहयोग करने के प्रयास से बचने की कोशिश कर रहे हैं.
पुलिस ने अपने नोटिस में पूछा था, लोनी मसले पर हुए ट्वीट से समाज में साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब हुआ था, आप चाहते तो उस ट्वीट को डिलीट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया. बता दें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इस क्लिप से संबंधित 50 ट्वीट रोक दिए हैं.
लुमेन डेटाबेस पर सूचना के अनुसार, ट्विटर को 50 ट्वीट पर कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार से 17 जून को एक कानूनी अनुरोध मिला था. इनकी विषय वस्तु का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका. लुमेन डेटाबेस पर सूचीबद्ध विभिन्न यूआरएल को क्लिक करने पर एक संदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि ट्वीट को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोक दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अभिमनोेजः कब तक चलेंगे कर्नाटक में सियासी नाटक?
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