सीबीएसई स्कूूल की एक गलती पर छात्र को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश

सीबीएसई स्कूूल की एक गलती पर छात्र को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश

प्रेषित समय :08:57:10 AM / Sun, Jun 27th, 2021

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एक छात्र की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने को निर्देश दिए है। इसको लेकर डीसीपीसीआर अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने आदेश जारी कर दिया गया है।

दरअसल, आयोग को एक छात्र की ओर से शिकायत मिली थी कि उसके वर्ष 2019-20 के 12वीं बोर्ड में गणित विषय के प्रैक्टिल में 20 में से 17 विषय अंक मिले थे। लेकिन, उसे अनुपस्थित दिखाया गया। जबकि, उसे यथानुपात के आधार पर 20 में से चार अंक जारी कर दिए गए।

इसकी जांच करते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि छात्र को विभागीय गलती के चलते मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है। सर्विस रूल के तहत उस वक्त के स्कूल प्रिंसिपल और सीबीएसई इंचार्ज पर शिक्षा विभाग उचित कार्यवाही करे। इस संबंध में आयोग ने 60 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

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