गुलशन कुमार मर्डर केस: दोषी मर्चेंट की उम्रकैद की सजा बरकरार: बॉम्बे हाईकोर्ट

गुलशन कुमार मर्डर केस: दोषी मर्चेंट की उम्रकैद की सजा बरकरार: बॉम्बे हाईकोर्ट

प्रेषित समय :11:50:49 AM / Thu, Jul 1st, 2021

मुंबई. टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोषी राउफ मर्चेंट की सजा कायम रखी है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से रमेश तुरानी वाले चैलेंज को कोर्ट ने ठुकराया रमेश तुरानी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी. करीब 24 साल बाद इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाया है, जिसका सभी को लंबे वक्त से इंतजार था.

जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने गुलशन कुमार मर्डर केस का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट में कुल चार अपीलें सूचीबद्ध थीं, जिनमें तीन अपीलें हत्या के आरोपी राउफ मर्चेंट, राकेश खाओकर के खिलाफ है. वहीं एक अपील महाराष्ट्र सरकार की थी. यह बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी. उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिससे उनको बरी कर दिया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकी दोषियों की अर्जियों को आंशिक रूप से सुनने की बात कही है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि राउफ मर्चेंट किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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