कोल्हापुर. 2017 में अपनी मां की निर्ममता से हत्या करने और फिर उसके दिल, गुर्दे और आंतें निकाल कर उसमें नमक-मिर्च लगाकर खाने वाले शख्स को स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाते हुए जिला अदालत के जज महेश जाधव ने कहा कि ऐसा जघन्य मामला आज तक नहीं देखने को मिला है, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 35 साल का सुनील कुचिकोरवी वारदात के बाद से ही जेल में बंद था. हालांकि, उसके पास अभी सजा के खिलाफ अपील करने के कई विकल्प मौजूद हैं.
आरोपी ने कबूली थी बॉडी पार्ट्स खाने की बात
कोल्हापुर के मक्कडवाला वसाहट इलाके में यह वारदात 28 अगस्त, 2017 को हुई थी. चार्ज शीट के मुताबिक, सुनील ने अपनी 62 साल की मां की चाकू गोदकर हत्या की थी. बुजुर्ग महिला का शव अलग-अलग हिस्सों में कटा हुआ मिला था. हर हिस्से पर नमक-मिर्च लगी थी. पुलिस ने सुनील को जब पकड़ा तो उसके मुंह पर खून लगा था. बाद में उसने मां के अंग को खाने की बात कबूल भी की.
आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था. पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को एक बड़े चाकू के साथ गिरफ्तार किया था. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और उसके कबूलनामे के आधार पर फांसी की सजा सुनाई.
आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था. पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को एक बड़े चाकू के साथ गिरफ्तार किया था. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और उसके कबूलनामे के आधार पर फांसी की सजा सुनाई.
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर की थी हत्या
जांच में सामने आया कि सुनील शराब का आदी था और वारदात वाले दिन वह अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने गया था. मां ने मना किया तो गुस्से में उनका कत्ल कर दिया. इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया और दिल, गुर्दे, आंत और अन्य अंगों को निकालकर रसोई के पास रख दिया और खाने लगा. इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई, जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल हैं. सभी ने बताया कि शराब पीने के बाद आरोपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए किया निलंबित
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