लखनऊ. कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार तीसरी लहर को लेकर ज्यादा सतर्क दिख रही है. यही वजह है कि देश में 3 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले 11 राज्यों से यूपी में आने वालों के लिए शनिवार से नए नियम लागू कर दिए गए हैं. नए नियम के मुताबिक देश के 11 चिन्हित राज्यों से यूपी में आने वालों के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.
नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश के सभी हवाई अड्डे, बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आ रहे लोगों की सख्ती के साथ स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है. प्रदेश में आने वाले यात्री के पास अगर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चार दिन पुरानी नहीं होगी या फिर कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ऐसे यात्रियों को यूपी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. आगामी 31 जुलाई तक इन राज्यों से आ रहे लोगों पर सख्ती की जाएगी. फिर पॉजिटिविटी रेट के अनुसार राज्यों की नई सूची अपडेट होगी.
जिन 11 राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है उनमें मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा व अरुणाचल प्रदेश शामिल है. इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट तीन प्रतिशत से ज्यादा है. इन्हें 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि एक अगस्त से 15 अगस्त तक किन-किन राज्यों से आने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी इसकी सूची जल्द तैयार की जाएगी. इन राज्यों के लोगों को 28 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट या फिर दोनों टीके लगाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राहुल गांधी बोले पसंद नहीं यूपी का आम, CM योगी ने कहा- आपका टेस्ट ही विघटनकारी है
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