पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने संबंधी सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है, हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इंकार करते हुए सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद निर्णय लेने की बात की है, हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि वे एक सितम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहे.
एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए. हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है. इस कारण ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है. याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक राज्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं रखा जा सकता. लिहाजा राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को दिया गया 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है. साथ ही अंतरिम आदेश देने से भी इंकार किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में मानसून सक्रिय, 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
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