एमपी सरकार OBC आरक्षण पर रोक हटाने हाईकोर्ट पहुंची, 27% आरक्षण पर स्टे हटाने दायर किया अंतरिम आवेदन

एमपी सरकार OBC आरक्षण पर रोक हटाने हाईकोर्ट पहुंची, 27% आरक्षण पर स्टे हटाने दायर किया अंतरिम आवेदन

प्रेषित समय :20:37:09 PM / Mon, Aug 23rd, 2021

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से सोमवार को अंतरिम आवेदन लगाया गया है. कोर्ट पहले ही एक सितंबर को फाइनल सुनवाई की तारीख तय कर चुका है.

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर 6 आवेदनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. इसी मामले की सुनवाई चल रही है. मप्र राज्य सरकार ने अंतरिम आवेदन लगाकर इस रोक को हटाने की मांग की है. सरकार 1 सितंबर को होने वाली फाइनल सुनवाई के दौरान देश के नामी वकीलों को खड़ा करने की तैयारी में है.

फाइनल सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने का दिया है आदेश

हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को ओबीसी आरक्षण की सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को करने की बात कही थी. कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए हैं, वे अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहें. एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है. इस कारण ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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