भोपाल. मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने गणेशोत्सव और ताजियों के मद्देनजर गाइडलाइन जारी है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, पंडाल वहीं बनाए जा सकेंगे, जहां पर्याप्त जगह होगी. छोटी जगहों पर पंडाल नहीं बनाए जा सकेंगे. पंडाल का आकार भी 30 बाय 45 फीट होगा. गृह विभाग के निर्देश हैं कि गणेश मूर्ति और ताजियों (चेहल्लुम) के विसर्जन में ज्यादा से ज्यादा केवल 10 लोग ही शामिल होंगे. त्योहारों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू और बाकी पाबंदियां जारी रहेंगी. धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे.
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने ये आदेश जारी किए हैं. बता दें, 14 और 19 जुलाई को गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की थी. इस दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी. इसके बाद विभाग ने एक बार फिर 31 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अगस्त और 1 सितंबर को गाइड लाइन जारी की, जिसमे कुछ पाबंदियां की गई थीं. इसके मुताबिक, रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि, सख्ती नहीं होने के कारण देर रात तक बाजार खुल रहे हैं. लोग घरों से बाहर निकालकर घूम सकते हैं. सिनेमाघर-जिम भी क्षमता से आधी संख्या के साथ ही खोले जा सकेंगे.
आयोजक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिम्मेदार होंगे. झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी. गणेश मूर्तियां एवं ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार 30*45 फीट रहेगा. ऐसी जगह झांकियां नहीं बनेगी, जहां की सड़कें या जगह संकरी हों. मूर्ति एवं ताजियों का विसर्जन वहीं होगा, जो जगहें जिला प्रशासन द्वारा चयनित होंगी. मौके पर भीड़ कम रखी जाएगी. मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति करेगी. इसमें अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा. चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे. विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गुजरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट से एमपी को 15 वर्ष तक मिलेगी 93 मेगावाट बिजली
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