नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ने 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंक ने KYC के नियमों का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है. RBI ने कहा, रेगुलेटरी कंप्लाएंस में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया है. हालांकि इसका असर ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा. RBI की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ने जरूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.
RBI ने पिछले कुछ समय में कई कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. RBI ने पिछले कुछ समय में 6 कोऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. कोऑपरेटिव बैंकों पर डुअल रेगुलेशन और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है.
हालांकि इसका असर ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा. RBI की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि बैंक ने जरूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक्सिस बैंक पर 28 जुलाई को 5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई थी. RBI की और से एक्सिस बैंक की वैधानिक जांच में बैंक की ओर से विशेष प्रावधानों का पालन नहीं करने का पता चला था इनमें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस से जुड़ी बैंक की रिपोर्ट भी शामिल थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के पन्ना में मजदूरों को मिला 8.22 कैरेट का हीरा, 40 लाख रुपए तक कीमत होने का अंदाजा
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