अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा, डीजीसीए का आदेश

अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा, डीजीसीए का आदेश

प्रेषित समय :19:50:01 PM / Tue, Sep 28th, 2021

नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध को एक महीने यानी 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू है. हालांकि यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कार्गो उड़ानों और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा.

सर्कुलर में कहा गया है, यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है.

पिछले साल 23 मार्च को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया गया था. वहीं, पिछले महीने, डीजीसीए ने निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर निलंबन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ हवाई बबल समझौते किए हैं. दो देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत, उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं. आपको बता दें कि इसके तहत हवाई यात्रा के लिए दो देशों के बीच करार किया जाता है. दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता कर के जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसे एयर बबल कहते हैं, ताकि हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ना आए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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