नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम है. नए नियम के मुताबिक ड्यूटी पर मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा, जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है. मतलब ये है कि जो नॉमिनी है, वही मुआवजे का हकदार होगा. अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी.
नॉमिनी नहीं बनाया तो क्या होगा
अगर केंद्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा. कहने का मतलब ये है कि इस मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता है. आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेच्युटी में नॉमिनी बनाते हैं. हालांकि, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है, उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते हैं. अब सरकार ने सर्कुलर जारी कर इस संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं. अब मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं. इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस सदस्य को दी जाए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब- कोरोना मृतक के परिजनों को देेंगे 50 हजार मुआवजा
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