नई दिल्ली. शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज अनिवार्य है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन का आदेश कल से प्रभावी हो गया.
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने 20 सितंबर को हर पात्र शहरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराने की अपील की थी. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा था कि टीकाकरण केंद्र बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन खुले रहेंगे.
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से एएनआई ने ट्विट किया, कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सार्वजनिक जगहों के लिए जम्मू में 2 अक्तूबर से अनिवार्य होगा.
प्रदेश में प्रशासन ने कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील भी दी है. जम्मू में दुकानें और अन्य संस्थानों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि शादी समारोह पर होनेवाली भीड़ को 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-आईपीएल: अश्विन ने छक्का लगाकर दिलाई दिल्ली को शानदार जीत, लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंची डीसी
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