राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश: RTE के तहत अब प्री-प्राइमरी स्कूल में भी हो सकेगा फ्री एडमिशन

राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश: RTE के तहत अब प्री-प्राइमरी स्कूल में भी हो सकेगा फ्री एडमिशन

प्रेषित समय :12:18:04 PM / Sun, Oct 24th, 2021

जयपुर. अगर आप की सालाना आय ढ़ाई लाख रुपये से कम है तो आपके पास आज एक आखरी मौका है जब आप अपने बच्चे का टॉप क्लास स्कूल में फ्री एडमिशन करवा सकते हैं. जी हां हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्री प्राइमरी स्कूलों को भी आरटीई के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होगी. राज्य सरकार ने 2020-21 के सेशन से प्री-प्राइमरी स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर कर दिया था. इसे स्माइल फ़ॉर ऑल सोसायटी एनजीओ और अभ्युथानम सोसायटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस फरजन्द अली की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. इसमें सरकार ने प्री-प्राइमरी स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर किया था.

अभ्युथानम् सोसायटी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 2015-16 से लेकर 2019-20 तक प्री-प्राइमरी स्कूलों को आरटीई के दायरे में रखा था. लेकिन साल 2020-21 के सेशन में अचानक सरकार ने एक आदेश से प्री-प्राइमरी स्कूलों को आरटीई के दायरे से बाहर कर दिया. यह आरटीई एक्ट के उल्लघन हैं. वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का सरकार का निर्णय पूरी तरह से अंसवैधानिक है.

सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाअधिवक्ता चिरंजीलाल सैनी ने कहा कि आरटीई एक्ट में 6 साल के बच्चे के लिए प्राम्भिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है. इसमें प्री-प्राइमरी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन कोर्ट ने प्रथमदृष्टया प्री-प्राइमरी स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन देने के आदेश दिए हैं. हालांकि ये सभी एडमिशन याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इन स्कूलों के लिए केंद्र सरकार से अनुदान नहीं मिलता है. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है.

आरटीई के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है. इसके लिए आपको rajpsp.nic.in पर लॉगिन करना होगा. इसके बाद इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमे आप अधिकतम 5 स्कूलों का वरीयता क्रम में चयन कर सकेंगे. इसके बाद 27 अक्टूबर को लॉटरी निकलेगी. लॉटरी में पता चलेगा कि जिन पांच स्कूलों का आपने चयन किया है उसमें से आपको कौनसी स्कूल अलॉट हुई है. इसके बाद आपको फिजकली डॉक्युमेंट्स सब्मिट करने होंगे. आगे की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपके बच्चे का फ्री में उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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