शिमला. हिमाचल में दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है. प्रदेश में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं. बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग भी मांगा है. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि इस समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही प्रयोग करें.
इसके अलावा 19 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की जा सकेगी. क्रिसमस पर 25 दिसंबर की रात और नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिसमें जुर्माने सहित जेल का भी प्रविधान है.
सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्तूबर 2018 और 31 अक्तूबर 2018 के आदेश में रिट याचिका संख्या 728 ऑफ 2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ और संबंधित मामलों में ये आदेश जारी किए हैं. पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने आदेश में निर्देश पारित किया है कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जाएं और पटाखों के उपयोग और फोडऩे के समय को त्योहारों के दौरान दो घंटे प्रतिबंधित किया जाए. जैसे दिवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि.
ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पैटर्न पर हैं, जिसे अब मध्यम प्रदूषित या निचले क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है. कोर्ट ने संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों और संबंधित हितधारक विभागों को निर्देश जारी किया है कि इन तय दिनों और समय में निर्दिष्ट समय पर बहुत कम अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाएगी.
फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइटों को किसी भी तरह के पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेंगी. विभागीय सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर प्रधान सचिव गृह, सचिव शिक्षा, पुलिस महानिदेशक, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सभी डीसी व एसपी को हर हाल में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-1 नवंबर से पूरी तरह अनलॉक होगी दिल्ली: स्कूल, मॉल, मल्टीप्लेक्स सहित खुलेगा सब कुछ
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