मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने शनिवार को एक निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 6 आतंकियों को एक टेरर फंडिंग के मामले में बरी कर दिया है.
खबरों के अनुसार आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देने व आतंकियों पर नकेल कसने के पाकिस्तान सरकार के दावे एक बार फिर झूठे साबित हो गए. लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिद सईद और उसके 6 गुर्गों को आतंकी वित्त पोषण के आरोपों से बरी कर दिया.
शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की लाहौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने छह जेयूडी नेताओं के खिलाफ सीटीडी की एफआईआर 18 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है.
गौरतलब है कि हाफिज सईद के खिलाफ ये मामला आतंकियों को आर्थिक मदद करने पर चल रहा था. निचली अदालत ने इन नेताओं को आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी पाया था. वे लश्कर-ए-तैयबा को अवैध रूप से धन मुहैया करा रहे थे. अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के माध्यम से जमा किए गए धन से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका, ED को फिर मिली कस्टडी
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