नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शख्स पर पेशी के दौरान बनियान में आने के चलते जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थी. जज ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये का जुर्माना देने को कहा है. आदेश के मुताबिक उन्हें ये पैसा दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराना होगा.
अदालत ने एक वैवाहिक विवाद से संबंधित FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किया. जिस व्यक्ति पर ये जुर्माना लगाया गया है, वो एक महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर मामले में एक आरोपी था.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस रजनीश भटनागर ने एक आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्ता संख्या 5 का न्यायालय के समक्ष हाज़िर होने का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है. भले ही केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जा रही थी, लेकिन उन्हें उचित कपड़ों में अदालत के सामने पेश होना चाहिए था. जबकि वो बनियान में आ गया’.
दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में अपने विवाद को सुलझा लिया था और प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 2019 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-फेसबुक पर UK ने जांच के बाद ठोका 515 करोड़ रुपए का जुर्माना, कहा-कानून से ऊपर कोई नहीं
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