मुंबई. महाराष्ट्र में अब बेटियों पर एसिड फेंकने वालों और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या के दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी. इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक पारित किया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा समेत दंड के कड़े प्रावधान किये गए हैं.
विधेयक में ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे का प्रावधान किया गया है और अब यह विधान परिषद में पेश किया जाएगा. विधेयक को संयुक्त समिति की मंजूरी मिलने के बाद गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इसे विधानसभा में पेश किया. गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने एक दिन पहले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर संशोधित शक्ति फौजदारी कानून विधेयक विधानसभा में पेश किया था, जिस पर गुरुवार को चर्चा हुई.
नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसका स्वागत करते हुए कहा, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में वर्तमान कानूनों को कठोर बनाने की आवश्यकता है. इस कानून के तहत दुष्कर्म के मामले में संबंधित अपराधी को मृत्युदंड या कठोर कारावास देने का प्रावधान है. अपराध की सूचना के 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी, यदि 30 दिन में जांच संभव नहीं है, तो पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त को 30 दिनों का विस्तार मिलेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, मुंबई में 77 दिन बाद 600 से ज्यादा नए केस
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