जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की पनागर तहसील केे ग्राम पंचायत तिलगवां में मनरेगा कार्यों में लगभग दो लाख रुपए की धोखाधड़ी कर शासन को राजस्व में क्षति पहुंचाने के मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडबलू) जबलपुर ने प्रकरण की जांच कर आज कोर्ट में चालान पेश किया है.
बताया जाता है कि ग्राम पंचायत तिलगंवा पनागर में मनरेगा के काम मे भ्रष्टाचार की शिकायत संख्या 70/14 की जांच उपरांत महबूब खान सीईओ, पंकज मुड़ीया उप यंत्री, कृष्णा यादव सरपंच, कल्लू राय सचिव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/15 धारा 420, 467, 468,471 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध कायम किया गया. विवेचना उपरांत पंकज मुड़ीया और दो सप्लायर्स विजय यादव, महेंद्र श्रीवास के विरुद्ध चालान क्रमांक 23/21 विशेष न्यायालय जबलपुर की अदालत में आज शुक्रवार 31 दिसम्बर 2021को पेश किया गया है. शेष आरोपियों के विरुद्ध भी अनुमति प्राप्त कर शीघ्र चालान न्यायालाय पेश किया जायेगा इस ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यो में 1,99,500 रुपये की धोखाधड़ी कर शासन को क्षति पहुंचायी गई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मनरेगा मजदूर की बेटी ऐसे बनी आईएएस, पॉकेट में नहीं थे पैसे, दोस्तों ने चंदा जमाकर भेजा इंटरव्यू देने
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