जबलपुर. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडबलू) ने मंडला में पदस्थ यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर व रिकवरी एजेंट के खिलाफ 4 व्यक्तियों के जमा 14 लाख 74 हजार रुपए का दुरुपयोग कर गबन करने के मामले में जांच उपरांत आज शुक्रवार 7 जनवरी को मंडला न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया.
ईओडबलू ने अपराध क्रमांक 13/20 धारा 409, 420, 120 बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण - 25.08.2020 अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 (सी). 13 (1) ए . 13 (2) के तहत राघवेन्द्र प्रताप सिंह शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मंडला, सहायक प्रबंधक मुकेश अलडक, रिकवरी एजेंट दुर्गेश बिसेन आवेदक सतीश पटेल निवासी घंसौर जिला सिवनी के खिलाफ 25.08.2020 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई.
इस संबंध में ईओडबलू के जबलपुर पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले कीविवेचना डीएसपी मनजीत सिंह द्वारा की गई. विवेचना मेें पाया गया है कि दोनों आरोपी अधिकारियों के द्वारा रिकवरी एजेंट दुर्गेश बिसेन के साथ मिलीभगत कर आवेदक सतीश पटेल का 4,90,000 रुपए, जगन्नाथ यादव के 1,45,000 रुपए, गया सिंह/गुडडा सिंह के 3,90,000 रुपए एवं पदम सिंह पटेल के 4,49,000 रुपए कुल 14,74,000 रुपए का दुरुपयोग कर गबन किया गया है. आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय सतर्कता मुंबई से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा आज शुक्रवार 7 जनवरी को तीनों आरोपीयों के विरुद्ध विशेष न्यायालय मंडला में प्रस्तुत किया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी एस्मा लागू, जबलपुर में कोरोना की रफ्तार और तेज, 92 संक्रमित मिलने से हड़कम्प
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