पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. एमपी में नए वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसके अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी, वहीं अंग्रेजी शराब सस्ती होगी, इसके अलावा घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी गई है, अब लोग पहले की अपेक्षा चार गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेगें, इसके अलावा जिस व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ रुपए है वह घर में ही बार खोल सकता है.
इसके अलावा यह बात भी साफ कर दी गई है कि प्रदेश में नई शराब दुकाने नहीं खोली जाएगी, यहां तक कि आबकारी विभाग के उप दुकाने खोलने के प्रस्ताव को भी सीएम शिवराजसिंह चौहान ने खारिज कर दिया है, कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते अब अंग्रेजी शराब सस्ती होगी, क्योकि सरकार ने अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है, इससे शराब की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, प्रदेश में अभी 2544 देशी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं, सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई शराब नीति नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी.
देशी व अंग्रेजी शराब एक ही दुकान से मिलेगी-
नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब से देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से होगी. प्रदेश में 11 डिस्टलरी के जिलों में सप्लाई के लिए टेंडर जारी नहीं होंगे. ऐसे में सभी 11 डिस्टलरी को सभी संभागों में विदेशी शराब की तरह ही गोदामों में शराब रखना होगी. वहां से ठेकेदार शराब की क्वालिटी और कीमत का अध्ययन कर शराब अपनी दुकानों के लिए खरीदेंगे.
बढ़ गई घर पर शराब रखने की लिमिट-
सीएम शिवराजसिंह चौहान ने होम बार लाइसेंस देने का निर्णय भी लिया है. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ रुपए है तो वह व्यक्ति घर पर बार खोल सकता है. इसके अलावा, घर पर शराब रखने की लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है. जिसके बाद वर्तमान लिमिट की 4 गुना शराब घर पर रखी जा सकेगी. फिलहाल घर में एक पेटी बीयर व 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल, नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन
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