एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर चुनाव कराए जाए

एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर चुनाव कराए जाए

प्रेषित समय :16:38:43 PM / Wed, Jan 19th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय किया जाए. एमपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसका पालन किया जाए. कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का निराकरण कर दिया है.

राज्य की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने कोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो अध्यादेश लागू किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि 2010 में दिए कृष्णामूर्ति मामले में दिए आदेश के तहत ओबीसी आरक्षण तय किया जाए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

नए परिसीमन से मध्य प्रदेश में होंगे पंचायत चुनाव, नया अध्यादेश जारी

एमपी में नहीं होगें पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

मध्य प्रदेश: पंचायत चुनाव निरस्त करने पर मंत्रिमंडल की मुहर, राज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव

एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं, टल सकते हैं पंचायत चुनाव

एमपी निर्वाचन आयोग का फैसला, पंचायत चुनाव होगें, परिणाम घोषित नहीं होगें..!

Leave a Reply