अब ऐप बेस्ड टैक्सियों का तय होगा किराया, दिल्ली सरकार ने सर्ज प्राइसिंग पर लिया फैसला

अब ऐप बेस्ड टैक्सियों का तय होगा किराया, दिल्ली सरकार ने सर्ज प्राइसिंग पर लिया फैसला

प्रेषित समय :15:48:39 PM / Tue, Jan 25th, 2022

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जहां पर मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी संचालक कंपनियां मांग बढ़ने पर किराया बढ़ा (सर्ज प्राइसिंग) सकेंगी. लेकिन यह सरकार की ओर से तय बेस फेयर के दोगुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं,  दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक ऑनलाइन वर्चुअल बैठक के बाद जारी एग्रीगेटर प्रारूप नीति-2021 में यह प्रावधान किया है. हालांकि मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक कंपनियों को अपने गाड़ियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल करने होंगे.

दरअसल, राजधानी दिल्ली में मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अक्सर डिमांड होने पर अपने किराए में बढ़ोतरी कर देती हैं. हालांकि अभी तक इस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं था, मगर अब इन ऐप बेस्ड टैक्सियों का भी किराया भी दिल्ली सरकार तय करेगी. उसके आधार पर ही सर्ज प्राइसिंग होगी. मान लिया जाए कि बेसिक फेयर 15 रुपए है तो यह अधिकतम दोगुना यानी 30 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता. वहीं, एग्रीगेटर योजना के तहत लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 50 गाड़ियां होना अनिवार्य है. इसमें बस शामिल नहीं हैं. हालांकि इससे पहले यह संख्या न्यूनतम 100 वाहनों की थी. लेकिन सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 24 घंटे सातों दिन चलने वाले कंट्रोल रूम बनाना जरूरी कर दिया हैं.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में ई-कॉमर्स सेवा, खाने से जुड़े सामानों की डिलीवरी करने वाली और कैब सुविधा देने वाली सभी कंपनियों को नए वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने होंगे. इसके लिए ही दिल्ली सरकार ने बीते दिनों इस संबंध में एक एग्रीगेटर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट को अधिसूचित किया है. इसके अंतर्गत राइड एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को नए बेड़े की खरीद के दौरान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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