नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5जी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को जूही पर लगाया गया 20 लाख के जुर्माने को 90 प्रतिशत कम कर दिया है. अब जूही को दो लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे. जूही के साथ ही दो अन्य पर भी जुर्माने को घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया.
जूही ने 5जी नेटवर्क के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर की थ्ज्ञी कि इससे मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षियों पर भी गलत असर पड़ेगा. इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि ये केस अभिनेत्री की तरफ से पब्लिसिटी के लिए किया गया लगता है, इसके साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था.
इसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास ये मामला पहुंचा और उन्होंने जूही पर लगा जुर्माना दो लाख करने की बात कही लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना कम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए जूही को कुछ काम करने होंगे. कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वे एक सेलिब्रिटी हैं और ऐसे में अब उन्हें सामाजिक कार्य करने होंगे. इसी शर्त पर जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकार 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब भी मांगा था. सुनवाई के दौरान जूही के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने भी सामाजिक कार्य करने की बात पर सहमति व्यक्त की थी. अब गुरुवार को सुनवाई के दौरान जूही की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज की, कोर्ट ने 20 लाख रुपये का ठोंका जुर्माना
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