ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत राहुल गांधी के खिलाफ दायर आरएसएस मानहानि मामले में 5 फरवरी को सुनवाई करेगी. कोर्ट ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में 5 फरवरी को सुनवाई करेगा. इस मामले सिविल कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेवी पालीवाल ने यह आदेश पारित किया.
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट द्वारा हाल ही दिए गए एक आदेश का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला इसी श्रेणी में आता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकता के साथ सुनवाई की जरूरत है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा था. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या दोनों पक्ष के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं.?
बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी शहर में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था. भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था. कुंते ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि राहुल गांधी के इस आरोप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इस मामले पर 2018 में ठाणे की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा घोटाला, 7800 फेल छात्रों को पैसे लेकर पास किया गया
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