भोपाल. मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में रोस्टर जारी किया गया है.
इसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड-डे के आसार, इन राज्यों में बरस सकते हैं बादल
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