भोपाल. मध्यप्रदेश में नाइट कर्फ्यू को छोड़कर कोरोना को काबू में करने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए है. अब स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता से खुल सकेंगे. साथ ही सभी सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद और मेले जैसे आयोजन पूरी क्षमता से हो सकेंगे. कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार इसके आदेश जारी कर दिए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं. जिसे देखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण के लिए लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं. सभी स्कूल, कॉलेज और छात्रावास पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे. विवाह और अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध भी नहीं रहेगा. आदेश के मुताबिक कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि रात 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. तीसरी लहर में कोरोना पर काबू पर के लिए ये प्रतिबंध सबसे पहले लगाया गया था.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ध्यान रखें महामारी का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. नागरिकों से अपील है कि मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें.
दमोह के सिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुण्डलपुर में 12 से 23 फरवरी तक पंच कल्याणक महामहोत्सव शुरू हो रहा है. इसमें करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. ऐसे में कोरोना की पाबंदियां हटाने के सरकार के फैसले से श्रद्धालुओं और आयोजकों को राहत मिलेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड-डे के आसार, इन राज्यों में बरस सकते हैं बादल
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