पलपल संवाददाता, जबलपुर/इंदौर. मध्यप्रदेश में अब सारी रात रेस्टारेंट व फूड स्टॉल्स खोले जा सकेगें, इसमें किसी तरह की कोई कानूनी पाबंदी नहीं रहेगी, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के कमिश्रर ने इसकी मंजूरी दे दी है, यह प्रस्ताव विभाग के प्रमुख सचिव के पास भेजा गया है, संभवत: इसी माह नोटिफिकेशन आने की संभावना है.
बताया गया है कि इंदौर कलेक्टर मनीषसिंह ने 31 जनवरी 2022 को इस आशय का एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होने इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में उपस्थित उद्यमियों को सीएम शिवराजसिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि महानगरों की तर्ज पर इंदौर में भी रातभर रेस्टारेंट व फूड स्टॉल्स खोले रखे जाए, ताकि रात में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
इंदौर शहर के आईटी पार्क खंडवा रोड, आरएनटी मार्ग, विजय नगर, स्कीम 54, स्कीम 114, भंवरकुआं, गीता भवन क्षेत्र, 56 के आसपास, सांवेर रोड एवं पीथमपुर सारी रात काम चलता है. जहां रेस्टोरेंट्स एवं मेडिकल स्टोर की सख्त जरूरत है. एमपी लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर वीएस रावत ने बताया कि गुमाश्ता नियमों में बदलाव करते हुए दुकानों को रात 9 से सुबह 7 बजे तक की भी छूट मिलेगी. अभी रात 12 से सुबह 6 बजे तक इस पर रोक थी. वही आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में यह नियम लागू होने की संभावना है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड-डे के आसार, इन राज्यों में बरस सकते हैं बादल
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