जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की दिशा में एक अहम निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए निर्देशित किया है. हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को इस संबंध में आदेश दिए हैं. वहीं पीठ ने राज्य सरकार की आरक्षण को लेकर विशेषाधिकार की दलील को भी खारिज किया है.
बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से यह दलील दी गई थी कि किसी भी सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला राज्य के विशेषाधिकार के तहत आता है. याचिकाकर्ता गंगा कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ट्रांसजेंडरों को उचित और प्रभावी आरक्षण देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
जोधपुर पीठ ने सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तय करने और 4 महीने के भीतर इससे संबंधित अन्य नियम कायदे बनाने का आदेश दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा रखने वाले और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है.
गंगा कुमारी के मामले की पैरवी करते हुए, उनके वकील ऋतुराज सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तृत निर्देश दिए हैं लेकिन राजस्थान सरकार ने अब तक उन्हें लागू नहीं किया है.
उन्होंने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के मामले में अपने फैसले में सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर फैसला दिया है.
राज्य सरकार के विशेषाधिकार की दलील खारिज
ऋतुराज सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के रूप में मानने के लिए कदम उठाने और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के मामलों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने का आदेश दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पति की बारात में राजस्थान से पुलिस लेकर पहली पत्नी पहुंच गई उज्जैन, फिर यह हुआ
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