मुंबई. महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी अपने मृतक पति की पेंशन की हकदार नहीं हो सकती है, अगर पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किये बिना ही दूसरा विवाह किया गया हो. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पेंशन न देने का राज्य सरकार का फैसला सही था. राज्य सरकार ने कहा था कि केवल कानूनी तौर पर वैध पत्नी ही पेंशन की हकदार है. इसी के साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एसजे कठवल्ला और न्यायमूर्ति जाधव की खंडपीठ ने सोलापुर निवासी शामल टाटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पेंशन का लाभ देने से सरकार के इनकार को चुनौती दी थी.
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, टाटे के पति महादेव सोलापुर जिला कलेक्टर कार्यालय में चपरासी पद पर कार्यरत थे और उनका निधन 1996 में हो गया. महादेव ने जब दूसरी पत्नी से शादी की थी, उस वक्त वो शादीशुदा थे. महादेव की पहली पत्नी के कैंसर के कारण मर जाने के बाद दूसरी पत्नी टाटे ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि महादेव की बाकी पेंशन का उसे तत्काल भुगतान किया जाए. काफी विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने टाटे की तरफ से 2007 और 2014 के बीच दी गई चार अर्जियों को खारिज कर दिया था. उसके बाद टाटे ने 2019 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
दूसरी पत्नी के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि वह महादेव के तीन बच्चों की मां है और समाज में इस शादी के बारे में पता है. इसलिए वह पेंशन पाने की हकदार है, खासकर पहली पत्नी के मर जाने के बाद. अदालत ने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया था जिसमें इसने कहा था कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत जब तक पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म नहीं किया जाता है, तब तक दूसरी शादी वैध नहीं होती.
केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी को असफल विवाह में बने रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे रिश्ते में आपसी सहमति से तलाक से इनकार करना क्रूरता के बराबर है. हाईकोर्ट अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में पत्नी ने क्रूरता का हवाला देते हुए पति को तलाक देने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र बैंक एटीएम लूटकांड: तिलहरी में हुई 40 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज जारी, देखें वीडियो
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