पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित नेपियर टाउन क्षेत्र पॉश इलाके में मालती राय नामक महिला ने 9 वर्गफीट का एक प्लाट खरीदा और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करते हुए 1693 वर्गफीट रकवे पर लीज नवीनीकरण व नामांतरण करवाकर बेच दिया, इतना ही नहीं मालिक न होते हुए भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त कर ली. इस मामले की शिकायत होने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने जांच करते हुए मालती राय, तत्कालीन आयुक्त केएस दुग्गल सहित 7 के खिलाफ प्ररकण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.
इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि मालती पिता बाला प्रसाद पेठिया निवासी शील भवन नेपियर टाउन मोहित काम्प्लेक्स ने बलवंत कौर से प्लाट नम्बर भवंरताल एक्सटेंशन स्थित मकान में से 900 वर्गफुट का रकवा खरीदा था, उक्त प्लाट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर 1693 वर्गफीट का रकवा कर लीज नवीनीकरण व भवन नामातरंण करा लिया.
यहां तक कि उक्त प्लाट को 81 लाख रुपए में नितिन पाहूजा व अन्य को 3 जनवरी 2019 क ो बेच दिया. मालती राय ने उक्त मकान को बेचने के बाद 3 जनवरी 2019 को बेचने के बाद झूठा शपथ पत्र देकर मकान के संबंध में नगर निगम जबलपुर आदेश दिनांक 31-5-1978 की अवहेलना कर 25 जनवरी 2020 को भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त कर ली, इसके बाद नितिन पाहूजा, दीपक खत्री, विनोद प्रेमचंदानी द्वारा पूर्व निर्मित मकान को तोड़कर पुन: निर्माण कर लिया. मामले की शिकायत की जांच करते हुए ईओडब्ल्यू ने पाया कि मालती राय, नितिन पाहूजा, दीपक खत्री, विनोद प्रेमचंदानी, नगर के तत्कालीन आयुक्त केएस दुग्गल, सहायक यंत्री एके रेजा, उपयंत्री बीके दुबे द्वारा षणयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से लीज ट्रांसफर, नवीनीकरण कर स्वयं मालिक न होते हुए भी भवन अनुज्ञा प्राप्त कर शासन को करीब 12 लाख 15 हजार रुपए व 793 वर्गफुट अपंजीकृत रकवा पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क न देकर राजस्व की आर्थिक क्षति कारित की है. इन सभी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पमरे के जबलपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर क्लॉक रूम सुविधा पुन: शुरू
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