कोरोना से मौतों पर क्लेम फाइल करने की सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की, आदेश में यह कहा

कोरोना से मौतों पर क्लेम फाइल करने की सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की, आदेश में यह कहा

प्रेषित समय :15:38:11 PM / Mon, Apr 11th, 2022

नई दिल्ली. केंद्र ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के अपने एक आदेश में कोरोना से हुई मौतों के मामले में मुआवजे के लिए क्लेम फाइल करने की समय सीमा तय की थी. आदेश के अनुसार, 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर दावा दायर करना होगा. वहीं, भविष्य में किसी भी मौत के लिए, क्लेम फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि चार सप्ताह की समय सीमा पर्याप्त नहीं है. केंद्र द्वारा कोविड-19 के कारण परिजनों की मृत्यु पर भुगतान के लिए क्लेम करने का समय तय किया था. कोर्ट ने कहा मृतक के परिजन दुख में होते हैं लिहाजा इतना समय पर्याप्त नहीं है.

4 हफ्ते का समय पर्याप्त नहीं

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने संकेत दिया कि ऐसे सभी व्यक्तियों को 60 दिन की अवधि दी जाएगी जो मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. भविष्य के दावेदारों को 90 दिन का समय दिया जाएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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