एमपी में साम्प्रदायिक हिंसा के बाद जागी सरकार, 4 माह से लागू है संपत्ति नुकसान वसूली कानून, अब नियम बनाए

एमपी में साम्प्रदायिक हिंसा के बाद जागी सरकार, 4 माह से लागू है संपत्ति नुकसान वसूली कानून, अब नियम बनाए

प्रेषित समय :20:35:12 PM / Tue, Apr 12th, 2022

पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्यप्रदेश के खरगोन में हुए दंगे के बाद एमपी की शिवराज सरकार जागी है, चार माह से लागू है संपत्ति नुकसान वसूली कानून लेकिन नियम बनाना भूल गए थे, आनन-फानन में ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसके चलते इस दंगे में निजी व सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी वसूली आरोपियों से की जाएगी. ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष सेवानिवृत जिला जज शिवकुमार मिश्रा व सचिव के पद से सेवानिवृत हुए आईएएस प्रभात पाराशन को बनाया गया है.

                             बताया गया है कि शासकीय व निजी संपत्ति नुकसान की वसूली संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा के शीतकालीन सत्र 24 दिसम्बर 2021 को बहुमत से पारित हुआ था, इसके बाद राजपत्र में इसका प्रकाशन भी किया गया था, जिसमें साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन व जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले, सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी. खरगोन में हुए साम्प्रदायिक दंगे के दौरानन 30 से अधिक दुकानों व मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, इसके अलावा सरकारी संपत्ति को भी काफी क्षति पहुंचाई गई, पुलिस ने मामले में करीब 95 लोगों को हिरासत में ले लिया, इन सभी के खिलाफ नए कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नियम बनाने की प्रक्रि या भी तेज कर दी गई, ताकि आरोपियों से नुकसान की वसूली की जा सके. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि कानून पहले से लागू है इसलिए नियम नहीं बनने से कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी.

कहा जा रहा है कि सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू होने के बाद पहली कार्यवाही खरगोन दंगे के आरोपियों के खिलाफ होगी. वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही यह बात साफ कर चुके है कि विधेयक ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जो दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते है घरों से पत्थर चलाते है, ऐसे लोगों के घरों से पत्थर निकाले जाएगी, ऐसे लोगों में अब कानून के प्रति भय रहेगा. नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है इसका अधिकार क्षेत्रप्रदेश के सभी जिलों तक रहेगा, जिसमें सेवानिवृत जज को अध्यक्ष बनाया गया है, आईजी व सचिव स्तर के सेवानिवृत अधिकारी सदस्य होगें. दंगों में सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर कलेक्टर व निजी संपत्ति को नुकसान होने पर मालिक ट्रिब्यूनल को जानकारी देगें. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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