सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर में रेप के आरोपी अभाविप नेता के होर्डिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा: क्यों लगे है ये भैया इस बैक के बैनर, भैया को कहो एक सप्ताह सावधान रहे

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर में रेप के आरोपी अभाविप नेता के होर्डिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा: क्यों लगे है ये भैया इस बैक के बैनर, भैया को कहो एक सप्ताह सावधान रहे

प्रेषित समय :16:12:18 PM / Tue, Apr 12th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में छात्रा से बलात्कार के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उसके मकर संक्रोति पर लगाए गए भैया इस बैक वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है, याचिका पर सुनवाई पिछले सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी व हिमा कोहली की बैंच ने की है, बेंच ने एमपी सरकार से भी मामले में जवाब मांगा है.

                           सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए शुभांग गोटिया से पूछा है कि क्यों न जमानत निरस्त कर दी जाए, ये भैया इज बैक के होर्डिंग क्यो है क्या आप जश्न मना रहे है. सीजेआई एनवी रमना ने आरोपी के अधिवक्ता से कहा कि ये भैया इज बैक क्या है अपने भैया को कहिए कि एक सप्ताह सावधान रहें. सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने एमपी सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है. रेप पीडि़ता ने अधिवक्ता वैभव मनु श्रीवास्तव व शिखा खुराना के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी शुभांग गोटिया को जबलपुर हाईकोर्ट से नवम्बर 2021 को मिली जमानत को चुनौती दी है, उनहोने जमानत निरस्त करने की मांग की है. याचिका में पीडि़ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रकरण के तथ्यों व गंभीरता को नहीं देखा, आरोपी क ी पूर्व की हिस्ट्री पर गौर नहीं किया है, आरोपी रसूखदार है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए है, इनमेमं लिखा है भैया इज बैक, इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रेल को होगी.

ऐसा है पूरा मामला-

बताया गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की वर्ष 2018 में 23 वर्ष की छात्रा से दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई, इस दौरान शुभांग उसे कई जगह घुमाने के लिए ले गया, एक दिन शुभांग ने छात्रा की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है इसके बाद शुभांग ने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए, जब छात्रा ने शादी करने के लिए कहा तो शुभांग बोला वो तो मजाक था. इसके बाद पीडि़ता ने जून 2021 ने जबलपु के महिला थाना पहुंचकर शुभांग गोटिया के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया, इसके बाद से ही शुभांग फरार रहा, जिसपर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था, पुलिस की पकड़ से दूर रहे शुभांग ने महिला थाना पहुंचकर सरेंडर किया फिर उसे नवम्बर 2021 में हाईकोर्ट से जमानत 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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