लखीमपुर खीरी. लखीमपुर खीरी में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के साथ एक हफते में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. उस क्रम में आशीष मिश्रा मोनू ने रविवार को सरेंडर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जेल भेज दिया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू ने रविवार को सरेंडर कर दिया. मोनू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया.
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बारे में माना जा रहा था कि वह 25 अप्रैल को सरेंडर करेगा. इसी बीच उसने रविवार को ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. अब उसके खिलाफ 26 अप्रैल को आरोप तय होंगे. 26 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई होनी है.
आशीष मिश्रा को फरवरी के पहले हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत मिली थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद कर उसको एक हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. एक हफते का समय 25 अप्रैल तक था, लेकिन आशीष ने एक दिन पहले ही जिला अदालत में सरेंडर कर दिया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट ने टीवी बहसों में अपराध के सबूत दिखाए जाने पर मीडिया और पुलिस को दी कड़ी चेतावनी
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