जबलपुर. जबलपुर में रेप के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता शुभांग गोटिया की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ ने एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि शुभांग गोटिया गोटिया हाल ही में जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आया था.
एबीवीपी नेता और पूर्व नगर महामंत्री शुभांग गोटिया रेप के मामले में आरोपी है. उसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द कर दी, बल्कि एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. एबीवीपी का पूर्व नगर महामंत्री शुभांग गोंटिया रेप के मामले में आरोपी है. वो बीते दिनों जमानत पर रिहा होकर जेल से छूटा था. नर्मदा जयंती पर समर्थकों और उसने शहर भर में बैनर पोस्टर लगवाए थे. उसे फिर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वायरल किया गया. उन बैनर पोस्टर की क्लिप को पोस्ट के जरिए हैशटैग भैया जी इज बैक नाम से वायरल किया गया.
सोशल मीडिया की तस्वीरें सामने आने के बाद पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की जमानत निरस्त करने की याचिका दायर की थी. उस पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमणा और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने एमपी सरकार सहित आरोपी से जवाब तलब किया था. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शुभांग गोटिया से नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना आप की जमानत निरस्त कर दी जाए और यह भैया जी इज बैक क्या है. क्या इस प्रकार से आप जश्न मना रहे हैं. सीजेआई ने आरोपी के वकील से भी इस मामले पर पूछा था कि आखिर भैया जी इज बैक क्या है.
याचिका के माध्यम से पीडि़ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों को गंभीरता से नहीं लिया. आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया क्योंकि आरोपी बड़े घराने से तालुकात रखता है. इसलिए अपने रसूख के दम पर वह खुद को एक दबंग नेता के रूप में प्रचारित कर रहा है. याचिका में पीडि़ता की ओर से बैनर पोस्टर सहित सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की तस्वीरें भी साझा की गई थीं. मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बैंच में आरोपी एबीवीपी के छात्र नेता को दी गई जमानत खारिज करते हुए 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गैंगरेप पीड़िता किशोरी के साथ थाना के अंदर TI ने किया रेप, 29 पुलिस कर्मी लाइन अटैच
7 वर्षीय मासूम बच्ची की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या, शादी समारोह से नौकर ने किया अपहरण
आरबीआई का बड़ा निर्णय: किया रेपो रेट में इजाफा, लोन ईएमआई चुकाने वालों को झटका, इन्हें होगा फायदा
रेप पीड़ित नाबालिग रिपोर्ट लिखाने पहुंची थाने तो थानाध्यक्ष ने भी कर डाला उसके साथ दुष्कर्म
रेप का केस दर्ज होते ही बारात छोड़कर दूल्हा फरार, गर्लफे्रंड का किया शारीरिक शोषण
Leave a Reply