नयी दिल्ली. अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिये, जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं. अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सजा के संबंध में दलीलें सुनेंगे, जिनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है.
उन्होंने कहा कि मलिक ने अदालत को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16, 17, 18, व 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी व 124-ए के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता.
इस बीच, अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख, और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए. आरोप पत्र लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है.
यासीन ने घाटी में खेला खूनी खेल
आरोप पत्र लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। यासीन मलिक का भारत के खिलाफ जहर उगलने का इतिहास रहा है। वह लगातार पाकिस्तान की कठपुतली बना रहा। कश्मीर घाटी में उसने युवाओं काे इस कदर बरगलाया कि उन्होंने किताबों की जगह हाथों में बंदूकें और पत्थर पकड़ना मुनासिब समझा। यासीन मलिक कभी भारत सरकार को उसके खिलाफ कानूनी मुकदमा शुरू करने की चुनौती देता था। यासीन मलिक के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है। यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अधिकारियों की हत्या की बात कैमरे पर कबूली थी। उसी ने कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की थी।
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