पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षित भूमि को मुक्त कराने के मामले में शासन को 28 लाख 15 हजार 010 रुपए चूना लगाया है, इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए जबलपुर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज कर किया है.
इस संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्रसिंह राजपूत ने बताया कि विनय पीटर तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेके्रटरी मेथोडिस्ट चर्चा इन इंडिया, रवि थेडोर तत्कालीन ले-लीटर, जीपी कोरनी लयूस तत्काली ले लीडर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया सहित चार अन्य पदाधिकारियों को 22 एकड़ जमीन का कालोनाइजर लाइसेंस प्रदाय किया गया, उन्हे लाइसेंस के आधार पर 15 प्रतिशत भूमि 2ङ23 एकड़ ईडब्ल्यूए के लिए आरक्षित थी, जिसे मुक्त कराने के लिए 26 लाख 75 हजार 010 रुपए आश्रय शुल्क जमा करना थ, लेकिन कालोनाइजर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया द्वारा शासन को 18 लाख 60 हजार रुपए ही जमा किए, शेष राशि 28 लाख 15 हजार 010 रुपए नगर निगम जबलपुर में जमा नहीं किए और भूमि का विकास करा लिया. विनय पीटर तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेके्रटरी मेथोडिस्ट चर्चा इन इंडिया, रवि थेडोर तत्कालीन ले-लीटर, जीपी कोरनी लयूस तत्काली ले लीडर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया सहित चार अन्य पदाधिकारियों द्वारा शासन को 28 लाख 15 हजार 010 रुपए का चूना लगाया है, इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू जबलपुर ने इन सभी के खिलाफ धारा 409, 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में फिर सक्रिय हुए चेन स्नेचर, मार्निंग वॉक पर निकली वृद्धा के साथ लूट
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