पलपल संवाददाता, जबलपुर/छतरपुर. एमपी हाईकोर्ट ने आज छतरपुर जिले के असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर (एआरओ) डीपी द्विवेदी को 24 घंटे के अंदर हटाने के आदेश दिए है, हाईकोर्ट ने जिला पंचायत प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये भी आदेश दिए है कि वो याचिकाकर्ता प्रत्याशी की शिकायत का दो दिन के अंदर निराकरण करे.
छतरपुर के विजय प्रतापसिंह ने जिला पंचायत क्रमां 7 से सदस्य के लिए अपना नामाकंन भरा था, जिसे असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर ने सही बातया था, स्कूटनी के बाद प्रत्याशी को बिना सूचना दिए ही नामाकंन जानबूझकर रद्द कर दिया, प्रत्याशी की जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली, जिसपर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आज मामले में सुनवाई के बाद छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी डीपी द्विवेदी को दोषी मानते हुए उन्हे पद से हटाने के आदेश दिए है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के बालाघाट में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराये 1 महिला सहित तीन नक्सली
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