रिश्वत लेने के आरोप में लेखापाल को 4 वर्ष की सजा

रिश्वत लेने के आरोप में लेखापाल को 4 वर्ष की सजा

प्रेषित समय :20:22:36 PM / Tue, Jun 21st, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर/सिवनी. मध्यप्रदेश के जिला सिवनी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में जिला चिकित्सालय सिवनी के लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकडे को सजा सुनाई है . इस आशय की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप भोरे ने दी.

                               मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप भोरे ने बताया कि स्वास्थ्यकर्ता के पद पर स्वास्थ्य केंद्र चावड़ी में पदस्थ प्रार्थी वाल्मीक सोनी का पेंशन प्रकरण तैयार करने के ऐवज में लेखापाल सुरेश नीलकंठ काकडे उम्र 52 वर्ष  निवासी सिवनी 12 हजार रूपए रिश्वत की मांग कर रहा था, प्रार्थी  रिश्वत राशि नहीं देना चाहता था  बल्कि उसे रिश्वत लेते देते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था. रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सिवनी में आरोपी सुरेश काकडे के घर पर रिश्वती वार्ता को रिकॉर्ड की गई एवं 7000 रूपए में बात तय की गई. इसके बाद 24.12.2016 को प्रार्थी ट्रेप दल के साथ जिला  चिकित्सालय सिवनी के कार्यालय में लगभग 12 बजे पहुंचे थे ट्रैप दल के सदस्य ने प्रार्थी को कार्यालय के अंदर रिश्वती रकम लेकर भिजवाया  एवं ट्रैप दल के सदस्य छिपकर अलग-अलग जगह पर खड़े हो गए, प्रार्थी ने जिला चिकित्सालय के कुष्ठ विभाग के कक्ष क्रमांक 22 में आरोपी को रिश्वत के 7000 दिए थे तत्पश्चात बाहर निकल कर प्रार्थी ने सिर पर हाथ फेर कर ट्रैप दल के सदस्यों को इशारा किया, ट्रैप दल के सदस्यों ने आकर आरोपी के शर्ट की बाई जेब में से रिश्वत के 7000 बरामद किए एवं संपूर्ण कार्रवाई मौके पर ही की एवं कार्रवाई के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 399,2016ए धारा 7  13(1) डी,  13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का मामला पंजीबद्ध  कर मामला न्यायायल में पेश किया था.

जिसकी सुनवाई माननीय  विशेष सत्र न्यायाधीश  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सिवनी की न्यायालय मे की गई. जिसमें शासन की ओर से  विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई. आज न्यायालय ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेश नीलकंठ काकडे को धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास और  धारा. 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदंडए व्यतिक्रम में 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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