भविष्य निधि संगठन जबलपुर की बड़ी कार्यवाही, पीएफ नहीं जमा करने पर एमपी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का बैंक अकाउंट किया अटैच, देखें वीडियो

भविष्य निधि संगठन जबलपुर की बड़ी कार्यवाही, पीएफ नहीं जमा करने पर एमपी हाउसिंग बोर्ड कार्यालय का बैंक अकाउंट किया अटैच, देखें वीडियो

प्रेषित समय :16:27:48 PM / Fri, Jul 1st, 2022

जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के वसूली अधिकारी ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से बकाया भविष्य निधि राशि की वसूली करने के लिए इलाहाबाद बैंक की कटंगा शाखा में संचालित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते को अटैच कर दिया है. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने बताया गया कि चूककर्ता संस्थानों से बकाया भविष्य निधि राशि की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु इस तरह की कार्यवाही चूककर्ता संस्थानों पर आगे भी जारी रहेगी.

वसूली अधिकारी पीके प्रधान ने बताया कि संस्थान मेसर्स मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त है. संस्थान द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं किये जाने पर कार्यालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952 की धारा 7 क अंतर्गत अद्र्ध-न्यायिक जाँच में कुल एक करोड़ सत्तानवे लाख सतासी हजार पैंतीस रुपये का निर्धारण एक आदेश 24 अप्रैल 2019 के द्वारा किया गया.

इसके पश्चात संस्थान को कार्यालय द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी कर उक्त राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता रहा है, परन्तु संस्थान द्वारा राशि संगठन के खाते में जमा नहीं की गयी और साथ ही एक आदेश के विरूद्ध सीजीआइटी कोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी. जिसे सीजीआइटी कोर्ट द्वारा अपने आदेश 15 जून 2022 को खारिज कर निर्धारित राशि जमा करने के आदेश जारी किये.

हाउसिंंग बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप संस्थान के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया. वसूली प्रमाण पत्र में दर्शित राशि की वसूली सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से वसूली अधिकारी द्वारा जारी आदेश की तामीली में प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह एवं मनीष रंजन सहाय, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक द्वारा इलाहाबाद बैंक की कटंगा शाखा में संचालित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते को अटैच करने की कार्रवाई की गई.

बैंक खाता अटैच करने के दौरान बैंक मैनेजर को हाउसिंग बोर्ड के बैंक खाते में जमा राशि में से बकाया राशि 1,97,87,035 रुपये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बैंक खाते में जमा किये जाने हेतु कहा गया. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने बताया गया कि चूककर्ता संस्थानों से बकाया भविष्य निधि राशि की वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु इस तरह की कार्यवाही चूककर्ता संस्थानों पर आगे भी जारी रहेगी और समस्त चूककर्ता संस्थानों के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे भविष्य निधि बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करें.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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