दिल्ली. अवैध फोन टैपिंग के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट से ईडी को चार दिन की रिमांड भी दी है. इससे पहले ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, चित्रा रामकृष्ण, और रवि नारायण के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग मामले और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बुक किए जाने के एक सप्ताह बाद चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण और संजय पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार हाल में ही दर्ज की गई एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण ने स्टॉक मार्केट के कर्मचारियों के फोन कॉल्स को अवैध रूप से इंटरसेप्ट करने के लिए मुंबई के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा स्थापित एक कंपनी आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया था.
एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया कि संजय पांडे की कंपनी को कथित तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए 4.45 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था. कहा गया है कि फोन टैपिंग को एनएसई में साइबर कमजोरियों के आवधिक अध्ययन के रूप में छिपाया गया था. साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि सिर्फ फोन टैपिंग ही नहीं, संजय पांडे की कंपनी ने शेयर बाजार के सीनियर मैनेजमेंट को टेप की गई बातचीत के टेप भी उपलब्ध कराए.
सीबीआई ने अपने एक बयान में कहा था कि एनएसई के टॉप अधिकारियों ने उक्त निजी कंपनी के पक्ष में समझौता और कार्य आदेश जारी किया और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, मशीनें लगाकर अपने कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया और इस मामले में एनएसई के कर्मचारियों की भी सहमति नहीं ली गई. जांच एजेंसी ने एफआईआर में संजय पांडे, उनकी दिल्ली स्थित कंपनी, एनएसई के पूर्व एमडी और सीईओ नारायण और रामकृष्ण, एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट रवि वाराणसी और हेड (परिसर) महेश हल्दीपुर को नामजद किया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-फेमस रेसलर खली ने आईडी मांगने पर टोलकर्मी को थप्पड़ मारा, मचा बवाल, पुलिस ने निकाला
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